उत्पादन के अनुसार भंडारण की क्षमता को पूरा करने के लिए देश तथा राज्यों में विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है | जिसके लिए देश में भण्डारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चलाई जा रही है, योजना के तहत किसानों को नश्वर उत्पाद के भंडार गृह बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है | जिसके लिए अलग-अलग राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है | अभी मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों के किसानों को नश्वर उत्पादन की भंडारण क्षमता में वृद्धि की विशेष योजनान्तर्गत प्याज भंडारण गृह निर्माण पर सब्सिडी उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं | किसान समाधान इस योजना की विस्तृत जानकारी लेकर आया है इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं |
प्याज भंडार गृह (Store house) पर दी जाने वाली सब्सिडी
यह योजना राज्य पोषित योजना होने के कारण मध्य प्रवेश उधानिकी विभाग हितग्राही को सब्सिडी उपलब्ध करा रहा है | लाभार्थी किसानों को प्याज भंडार गृह पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है | मध्य प्रदेश उधानिकी विभाग के तरफ से 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले भंडारण के लिए अधिकतम 3,50,000 /- रूपये की लागत निश्चित की गई है | इसमें किसानों को लागत की अधिकतम 1,75,000 रूपये तक की सब्सिडी दी जाएगी |
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
यह योजना मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू की गई है तथा सभी जिले से इच्छुक किसान आवेदन कर सकते हैं | अभी सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किये हैं | इसके अतिरिक्त सामान्य अथवा पिछड़े वर्ग के किसान अभी योजना के लिया आवेदन नहीं कर पाएंगे |
2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती करना अनिवार्य होगा ?
हितग्राही किसान को कम से कम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्याज का उत्पादन करना आवश्यक है | इसके साथ ही प्याज भंडारण का उपयोग किसी अन्य कामों के लिए नहीं किया जा सकता |
6 माह में प्याज भंडारण बनाना अनिवार्य होगा ?
प्याज भंडारण गृह का निर्माण NHRDF द्वारा जारी डिजाईन/ड्राइंग एवं निर्धारित मापदण्ड अनुसार होना चाहिए एवं आशय पत्र जारी होने के बाद अधिकतम 06 माह के भीतर प्याज भण्डार गृह का निर्माण पूर्ण करना आवश्यक होगा |
किसानों को कब तक दी जाएगी सब्सिडी
कृषकों द्वारा निर्मित प्याज भंडारण गृह का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन हेतु जिले के उप / सहायक संचालक उद्यान की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी | समिति के मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन तथा अनुसंशा के आधार पर संबंधित कृषक को अनुदान की राशि का भुगतान नियमानुसार एम.पी.एगो द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया जायेगा |
योजना का लक्ष्य की है ?
यह योजना राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 51 जिले के किसानों के लिए हैं | राज्य के सभी जिलों को मिलाकर 425 प्याज भंडारण का लक्ष्य रखा गया है | जिस पर 743.750 लाख रूपये की कुल सब्सिडी दी जाएगी | इस लक्ष्य में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 173 तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 252 प्याज भंडारण का लक्ष्य है | जबकि अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 302.750 लाख रूपये का सब्सिडी दिया जायेगा वहीं अनुसूचित जनजाति के किसानों को 441.00 लाख रूपये की सब्सिडी दी जाएगी |
प्याज भंडारण गृह निर्माण के लिए आवेदन 23/04/2021 के सुबह 11:00 बजे से किया जायेगा | यह आवेदन जिले के दिये हुए लक्ष्य के अनुसार किया जायेगा | आवेदन लक्ष्य से 10% अधिक तक आवेदन किया जा सकता है |
प्याज भंडार गृह सब्सिडी हेतु आवेदन कहाँ करें
भंडार गृह एवं के लिए आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं अत; किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं | मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं |
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